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    इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में EWS अभ्यर्थी आरक्षण के हकदार, पर नहीं मिल सकेगा लाभ



    उत्तर प्रदेश प्रयागराज 
    इनपुट:सोशल मीडिया 

    उत्तर प्रदेश प्रयागराज  :---69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में  EWS अभ्यर्थी आरक्षण के हकदार, पर नहीं मिल सकेगा लाभ,हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने की मांग की नामंजूर

    हाईकोर्ट ने इसे लेकर दाखिल अपीलें कर दी खारिज

    हाईकोर्ट ने यह माना कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में EWS आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था।

    पर, अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं, और इसे चुनौती नहीं दी गयी है।इसलिए इन परिस्थितियों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में EWS आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया सकता।

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