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    Big News 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,0000/ (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,0000/ (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक 05.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना बासडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0-842/2017 की धारा-363, 366, व धारा 4 पाक्सो एक्ट में 01 नफर अभियुक्त 1. दिनेश गोंड पुत्र हरेराम उर्फ टेंगर गोंड निवासी गोठहुली थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा-धारा 4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,0000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    धारा 366 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 
     
    धारा 363 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 


    अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री विमल राय


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