उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/ (पंद्रह हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 05.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना बासडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0-537/2017 की धारा-363, 366, व धारा 8 पाक्सो एक्ट में 01 नफर अभियुक्त 1. दिनेश गोंड पुत्र हरेराम उर्फ टेंगर गोंड निवासी गोठहुली थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा-धारा 366 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
धारा 8 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
धारा 363 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री विमल राय