उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता
बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,0000/ (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 03.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-128/2020 की धारा-363, 366, व धारा 4 पाक्सो एक्ट में 01 नफर *अभियुक्त 1. सन्तोष यादव पुत्र श्री राम इकबाल यादव निवासी कुरेजी थाना गड़वार जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा-धारा 4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,0000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 366 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । ।अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 363 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । ।अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री राकेश पाण्डेय