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    Desion 01 नफर अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक 03.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-429/2018 आबकारी अधिनियम की धारा-60(1)(ख) में 01 नफर अभियुक्त 1. श्रीधऱ तिवारी उर्फ झावर पुत्र विशम्भर तिवारी निवासी अहिरौली तिवारी थाना खेजुरी जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट जनपद बलिया द्वारा-धारा-60(1)(ख) आबकारी अधिनियम में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

    अभियुक्त को धारा 272 तथा 273 IPC में दोषमुक्त किया गया ।

    अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री अजय राय


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