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    Order:गैंगेस्टर एक्ट के मामले में 03 नफर अभियुक्तों को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामले में 03 नफर अभियुक्तों को 07 वर्ष का सश्रम कारावास  व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    दिनांक 15.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 682/11धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में  03 नफर अभियुक्तगण 1. विनय उर्फ झाबर 2. भुल्लन उर्फ बबुआ राय 3. अरूण राय पुत्रगण स्व0 शिवपरसन राय निवासीगण कोठिया थाना नरही जनपद बलिया  को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी कोर्ट सं0-02 जनपद बलिया द्वारा-मु०अ०सं०-682/11 थाना-नरहीं, जिला-बलिया के मामले में कारित अपराध के लिए दोषसिद्धगण विनय उर्फ झाबर, भुल्लन उर्फ बबुआ राय, अरूण राय को अन्तर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्धगण एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेंगे।


    अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री अजय तिवारी

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