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    Sharbat मामले में बाबा रामदेव के बयान पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- ये कोर्ट की अवमानना का मामला




    नई दिल्ली 
    इनपुट:सोशल मीडिया 
    नई दिल्ली :--- दिल्ली हाईकोर्ट ने रूह अफजा मामले पर बाबा रामदेव को उनके विवादित बयान के लिए फटकार लगाई है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि हम बाबा रामदेव के खिलाफ अब अवमानना नोटिस जारी करेंगे, हम उन्हें यहां बुला रहे हैं.
    दरअसल रूह आफजा को लेकर बयान न देने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बाबा रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना का मामला है. इससे पहले 22 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि बाबा रामदेव के बयान ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये अक्षम्य है।


    *_»› बता दें कि__* हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर की है. कंपनी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि बाबा रामदेव ने कंपनी के खिलाफ बिना किसी रोक-टोक के धर्म को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए. बाबा रामदेव का बयान धार्मिक विभाजन पैदा करता है और ये हेट स्पीच के तहत आता है. ये बयान मानहानि के तहत भी आता है. बाबा रामदेव की ओर से जारी किए गए वीडियो तुरंत हटाए जाने चाहिए. उनसे कड़ाई से निपटने की जरूरत है।

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