उत्तर प्रदेश लखनऊ
इनपुट:सोशल मीडिया
लखनऊ:---यूपी में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने वालों को भी पार्किंग शुल्क देना होगा। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। पहले चरण में 17 जिलों के लिए यह आदेश जारी हुआ है।जिनके घरों में चार पाहिया गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है, उन लोगों को सड़कों पर रात में गाड़ी खड़ी करने के एवज में पार्किंग शुल्क देना होगा। नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए कुछ स्थान भी आरक्षित करेंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने फिलहाल 17 शहरों के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों व मेलों के मौके पर फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग की वैकल्पिक सुविधा दी गई है। हरियाली वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा।अधिसूचना के मुताबिक पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर व सहारनपुर के लिए यह सुविधा होगी। नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी होगी। सहायक अभियंता को इसका सदस्य सचिव बनाया जाएगा। कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। पीपीपी मॉडल पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।