उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363, 366 भा0द0सं0 व धारा 4(2) पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/ (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 17.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-392/2022 की धारा- 363, 366(A), 376(3) भा0द0सं0 व धारा ¾(2) व 16/17 पाक्सो एक्ट में *01 नफर अभियुक्त 1. आनन्द पासवान पुत्र सूर्यनाथ पासवान निवासी ग्राम छितौना थाना नगरा जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा-धारा 4 (2) पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 363 भा0द0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
धारा 366 भा0द0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा थाना नगरा पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि 03 अभियुक्तों द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला- फुसलाकर भगा ले जाकर व दुष्कर्म किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना नगरा द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा 01 नफर अभियुक्त आनन्द पासवान पुत्र सूर्यनाथ पासवान निवासी ग्राम छितौना थाना नगरा जनपद बलिया* को दोषी पाया गया व 02 नफर अभियुक्तों को साक्ष्य को अभाव में दोषमुक्त किया गया ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री राकेश पाण्डेय