उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 11,000/- (ग्यारह हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 03.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना बैरिया पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-137/2023 की धारा- 457, 504 भा0द0वि0 व धारा 08 पाक्सो एक्ट में 01 नफर अभियुक्त 1. दिलसाज उर्फ दिलशाद पुत्र असलम अंसारी निवासी ग्राम बैरिया पश्चिम टोला थाना बैरिया जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 08 जनपद बलिया द्वारा-धारा 08 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
धारा 457 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
धारा 504 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अपनी नाबालिग बेटी से अभियुक्त द्वारा रात्रि को घर में घुसकर दुष्कर्म करने व गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बैरिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री दिनेश सिंह