उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 4 जनपद बलिया द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में 02 नफर अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 11,000/-11,000/- (ग्यारह-ग्यारह हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 01.08.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-162/2006 धारा 304, 504 भादवि में 02 नफर *अभियुक्तगण 1. निजामू पुत्र फूल मोहम्मद, 2. फूल मोहम्मद पुत्र खेदू निवासीगण ग्राम गढ़िया, थाना रसड़ा, बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 4 जनपद बलिया द्वारा-धारा- 304 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण 1. निजामू पुत्र फूल मोहम्मद, 2. फूल मोहम्मद पुत्र खेदू निवासीगण ग्राम गढ़िया, थाना रसड़ा, बलिया को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/-10,000 (दस-दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा- 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण 1. निजामू पुत्र फूल मोहम्मद, 2. फूल मोहम्मद पुत्र खेदू निवासीगण ग्राम गढ़िया, थाना रसड़ा, बलिया को 02-02 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000/-1,000 (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
घटना का विवरण-
दिनांक 10.11.2006 को वादी मुकदमा द्वारा थाना रसड़ा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की दीवार से सटाकर चूल्हा जलाने व दीवार काली होने के सम्बंध में मना करने पर पड़ोसी 1. निजामू पुत्र फूल मोहम्मद, 2. फूल मोहम्मद पुत्र खेदू निवासीगण ग्राम गढ़िया, थाना रसड़ा, बलिया द्वारा वादी एवं वादी के परिवारजनों को लाठी-दण्डों द्वारा मारपीट कर घायल करने के सम्बंध में थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी ।
अभियोजन अधिकारी-श्री विनय कुमार सिंह