उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
रेवती बलिया:---थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस द्वारा महावीरी झंडा जुलूस में ध्वनि मानकों से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ की गयी कार्यवाही ।
पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना रेवती पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.07.2025 को उ0नि0 आशुतोष मद्धेशिया मय हमराह उ0नि0 ऋषिकेश गुप्ता एवं का0 विकास कनौजिया के महावीरी झण्डा जुलूस शांति व्यवस्था ड्यूटी में गुदरी बाजार तिराहा पर मौजूद थे । जुलूस में *अखाड़ा न0 1* से एक पिकप पर 04 मिक्सर मशीन, 16 साउंड बाक्स 04 यूनिट डीजे मशीन, 01 लोहा के ट्रस्ट में 08 लाइट लगाकर डी0जे0 बजा रहा था जिसके *संचालक मनीष चौरसिया पुत्र स्व0 पन्नालाल चौरसिया निवासी रेवती वार्ड न0 7 थाना रेवती बलिया* व *अखाड़ा न0 2* से एक पिकप पर 04 मिक्सर मशीन, 12 साउंड बाक्स 04 यूनिट डीजे मशीन, 01 लोहा के ट्रस्ट में 14 लाइट लगाकर डी0जे0 बजा रहा था जिसके *संचालक राघव टण्डन पुत्र बाबू राम निवासी टाण्डा थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर* व *अखाड़ा न0 3* से एक पिकप पर 04 मिक्सर मशीन, 12 साउंड बाक्स 04 यूनिट डीजे मशीन, 01 लोहा के ट्रस्ट में 08 लाइट लगाकर डी0जे0 बजा रहा था जिसके *संचालक गुप्तेश साहनी पुत्र भृगुनाथ साहनी निवासी रेवती वार्ड न0 12 थाना रेवती जनपद बलिया* तथा *अखाड़ा न0 4* से एक पिकप पर 04 मिक्सर मशीन, 10 साउंड बाक्स 04 यूनिट डीजे मशीन, 01 लोहा के ट्रस्ट में 08 लाइट लगाकर डी0जे0 बजा रहा था जिसके *संचालक आशीष वर्मा पुत्र गणेश वर्मा निवासी परिखरा थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया* आदि शामिल थे । उक्त डी0जे0 संचालको के साथ 10-15 अन्य व्यक्ति शामिल थे । उक्त सभी डी0जे0 ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे जिस कारण आम जन मानस में न्यूसेंस पैदा हो रहा था, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, बीमार एवं वृद्ध जन तथा हृदय रोग के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था । पर्यावरण दूषित होने तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रसारण के लिये जारी गाइडलाइन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था । इस सम्बंध में थाना स्थानीय द्वारा उक्त सभी डीजे संचालकों/मालिकों एवं डीजे बजाने वाले अन्य 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ *मु0अ0सं0 331/2025 धारा 223, 270 बीएनएस एवं धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम* के तहत अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक की जा रही है ।