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    पाक्सोएक्ट तीन‌ अभियुक्तो 25Years की कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई...

    उत्तर प्रदेश  जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 03 नफर अभियुक्तों में से 01. इरशाद अंसारी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/-(बाइस हजार) रुपये, 02. ध्रुव नारायण सिंह को 5 वर्ष का सश्रम कारावास 22000/-(बाइस हजार) रुपये तथा 03. सोनू ठाकुर को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000/-(तीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    दिनांक 25.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-04/2024  धारा-376डी,34,506 भा0द0वि0 व धारा 5 जी/ 6, 13/14 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट में *03 नफर अभियुक्तगण 1. इरशाद अंसारी पुत्र एजाजुद्दीन अंसारी निवासी बिनहा थाना सहतवार जनपद बलिया 2. ध्रुव नारायण सिंह पुत्र वशिष्ठ सिंह निवासी  निपनिया थाना मनियर जनपद बलिया 3.सोनू ठाकुर पुत्र सिलेख ठाकुर निवासी  निपनिया थाना मनियर जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया द्वारा-धारा-06 पाक्सों एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त इरशाद अंसारी पुत्र एजाजुद्दीन अंसारी निवासी बिनहा थाना सहतवार जनपद बलिया को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा । तथा धारा-506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त इरशाद अंसारी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 15 दिन का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

    धारा-14 पाक्सों एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त ध्रुव नारायण सिंह पुत्र वशिष्ठ सिंह निवासी  निपनिया थाना मनियर जनपद बलिया को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा । तथा धारा-506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त ध्रुव नारायण सिंह को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया व अर्थ दण्ड न अदा करने पर 15 दिन का सश्रम कारावास भुगतना होगा। तथा धारा-67 आईटी एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

    धारा-06 पाक्सों एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त सोनू ठाकुर पुत्र सिलेख ठाकुर निवासी  निपनिया थाना मनियर जनपद बलिया को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा । तथा धारा-67 आईटी एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त सोनू ठाकुर को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

    घटना का विवरण-
     वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थाना पत्र देकर शिकायत किया गया कि मेरी पुत्री  के साथ अभियुक्तगण के द्वारा बलात्कार करना व वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज कर ब्लैकमेल करना । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।
     अभियोजन अधिकारी ADGC श्री दिनेश सिंह


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