उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/ (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 25.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-132/2024 की धारा-5एम/6 पाक्सो एक्ट में *01 नफर अभियुक्त 1. सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 विरजू गुप्ता निवासी कोटवारी, थाना रसड़ा, जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा-धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/ (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मेरे पुत्र के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया गया । जिस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रसड़ा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- श्री राकेश कुमार पाण्डेय

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