उत्तर प्रदेश बलिया/नई दिल्ली
इनपुट:सोशल मीडिया
नई दिल्ली:--शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दो साल के भीतर TET परीक्षा पास करनी होगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें TET क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा।
कोर्ट ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है, जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। लेकिन उन्हें बिना TET पास किए प्रमोशन नहीं मिलेगा।

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