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    गोली कांड में SP द्वारा उपरिनिरक्षक समेत चार निलंबित

    उत्तर प्रदेश बलिया 
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---उल्लेखनीय है कि श्री लक्ष्मीनारायण चौबे पुत्र स्व० उदय नारायण चौबे निवासी चैनछपरा (सीताकुण्ड) थाना हल्दी जनपद बलिया व उसके परिजन तथा पकंज राय पुत्र हरेराम राय निवासी रैपुरा थाना हल्दी जनपद बलिया के मध्य आपसी विवाद को लेकर मार-पीट हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना हल्दी बलिया पर लक्ष्मीनारायण चौबे उपरोक्त के तहरीर पर दिनांक-02.02.2025 को मु०अ०सं०-22/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352, 131 बीएनएस बनाम 1- पंकज राय पुत्र हरेराम राय आदि 07 नफर व अखिलेश कुमार राय पुत्र रामप्रवेश राय उपरोक्त के तहरीर पर दिनांक-05.02.2025 को मु0अ0सं0 25/2025 धारा 3 (5), 109, 115(2), 352, 351 (3) बीएनएस बनाम लक्ष्मीनारायण चौबे आदि 07 नफर के विरूध्द पंजीकृत हुआ। उपरोक्त अभियोगों के अभियुक्तों के विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच आपस में पुनः दिनांक-20.09.2025 को वाद-विवाद हुआ। जिसमें दोनों पक्षों के विवाद में रैपुरा ढाले पर एक अन्य युवक सुनील यादव पुत्र श्री शिवशंकर यादव उम्र करीब 26 वर्ष निवासी निरुपुर थाना हल्दी बलिया को गोली लगने से मृत्यु हो जाने से कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा उ0नि0 रवि वर्मा, उ0नि0 उदय प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी अरविन्द यादव एवं आरक्षी अजय यादव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

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