उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 नफर अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आज दिनांक 06.10.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 106/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त- विजय यादव पुत्र स्व0 सूर्यनाथ यादव, साकिन- रक्सा, थाना पकड़ी, जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 जनपद बलिया द्वारा-धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक 27.07.2021 को वहद स्थान तुर्तीपार रेगुलेटर पुलिया, थाना-उभाँव, जिला-बलिया पर अभियुक्त विजय यादव पुत्र स्व० सूर्यनाथ यादव, साकिन- रक्सा, थाना-पकड़ी, जिला- बलिया को स्कार्पियो गाड़ी के साथ पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो पहनी हुई जीन्स के पैन्ट से दाहिने फेटे में एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ । गाड़ी की तलाशी से गाड़ी की ड्राइवर सीट के बाँयी तरफ सीट पर एक अदद प्लास्टिक का झोला बरामद हुआ, जिसके अन्दर कपड़े की झिल्ली में बँधा हुआ नाजायज गांजा 1.50kg बरामद किया गया, उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना उभांव द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री कुंज बिहारी गुप्ता

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