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    01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 



    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ FTC-I/ गैंगे0 कोर्ट बलिया द्वारा धारा 2/3(1) यूपी गैंग0एक्ट में दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    दिनांक- 04.07.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 43/2006 धारा  2/3(1) यूपी गैंग0एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र हरिजन पुत्र सुखदेव हरिजन निवासी सरयाडीहू भगत थाना भीमपुरा जनपद बलिया को मा0 न्यायालय बलिया द्वारा-

    धारा 2/3(1) यूपी गैंग0एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

    अभियोजन अधिकारी- श्री अजय कुमार तिवारी



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