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    01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष (दस वर्ष) सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैरइरादतन हत्या के मामले में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष (दस वर्ष) सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 04.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 239/2016  धारा-304,323,504 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त  संतोष कुमार यादव पुत्र स्व0 रमाशंकर यादव निवासी ग्राम यादव नगर चाँददीयर थाना बैरिया जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- धारा 304 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।

    धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।
     
    अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह  का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह

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