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    01 नफर अभियुक्त को 25 वर्ष (पच्चीस वर्ष) सश्रम कारावास व 40,000/-(चालीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363,366 व पाक्सो एक्ट की धारा 6 के मामले में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 25 वर्ष (पच्चीस वर्ष) सश्रम कारावास व 40,000/-(चालीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 04.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 311/2022  धारा-363,366 भादवि व पाक्सो एक्ट की धारा 6 से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1. आशीष कुमार उर्फ शाहरुख पुत्र श्याम नारायण निवासी ग्राम पियरही थाना गड़वार जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 बलिया द्वारा- धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री राकेश कुमार पाण्डेय


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