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    03 नफर अभियुक्तगण प्रत्येक को 03 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रू 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 308, 323, 504 भादवि के मामले में मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0-3 द्वारा दोषी करार देते हुए 03 नफर अभियुक्तगण प्रत्येक को 03 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रू 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


    दिनांक- 29.03.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 3002/2008 धारा 308, 323, 504 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 03 नफर अभियुक्तगण 1- साहब यादव पुत्र स्व० विश्वनाथ यादव 2- रविन्द्र यादव पुत्र स्व० शिवनाथ यादव 3- त्रिलोकी यादव पुत्र सुरेश यादव, निवासीगण सव्बलपुर सिलहटा, थाना-रसड़ा जनपद-बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0-3 बलिया द्वारा- धारा 308 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 3000/-(तीन हजार रु0 मात्र) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं प्रत्येक को रू 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं प्रत्येक को रू 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।


    सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। जेल में बितायी गई सजा यदि कोई हो तो समायोजित की जाएगी। 
     
    अभियोजन अधिकारी- ADGC-  श्री संदीप तिवारी


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