उत्तर प्रदेश गाजीपुर
इनपुट: समाचार डेस्क
गाजीपुर :---- एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की 50 लाख रुपये की कुर्क संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में सही ठहराया है. यह संपत्ति 2009 में पत्नी अफ्शा अंसारी के नाम पर मोहम्दाबाद में खरीदी गई थी, जिसे जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया था.
एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि जज शक्ति सिंह अब तक मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला सुना चुके हैं.
मुख्तार पर दर्ज थे कई मामले : मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज थे. 2020 में योगी सरकार के निर्देश पर मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह से जुड़ी अवैध संपत्तियों की जांच शुरू हुई थी. इस दौरान गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ और अन्य जिलों में करोड़ों की संपत्तियां कुर्क की गईं.
पत्नी और बेटों पर भी दर्ज थे मामले : 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई संपत्तियों को जब्त किया था. लखनऊ में बहुमंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया था. 2023 में अफ्शा अंसारी और बेटों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अवैध संपत्ति अर्जित करने और गलत तरीके से कब्जा करने के आरोप लगे थे.
सरकार को मिला अधिकार : अब इस नये फैसले के बाद सरकार को 50 लाख की संपत्ति का अधिकार मिल गया है और जिला प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. सरकार ने साफ कर दिया है कि माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. गाज़ीपुर और अन्य जिलों में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़ी और संपत्तियों की जांच चल रही है।

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