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    हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी : कानून का मखौल उड़ाने वालों को राहत नहीं


    उत्तर प्रदेश प्रयागराज 
    इनपुट हिमांशु शेखर 

    प्रयागराज:--इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानून सिर्फ उनका संरक्षण करता है, जो उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट ने करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी कर विदेश भागे मेरठ के कारोबारी दंपती मुकुल कुमार जैन और प्रियंका जैन की याचिका खारिज कर दी। कारोबारी दंपती ने दूसरों की जमीन को अपनी बताकर बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक से 21 करोड़ का कर्ज लिया। 2014 से ईएमआई चुकाना बंद कर दिया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। सीबीआई की गाजियाबाद और देहरादून शाखाओं में दो एफआईआर दर्ज हुईं। जांच में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कारोबारी दंपती यूएई भाग गए, जिसके बाद भारत प्रत्यर्पण के लिए दूतावास से संपर्क किया गया। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे लोगों को अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगी।

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