नई दिल्ली
इनपुट: सोशल मीडिया
नई दिल्ली:--- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के लिए खाते से निकासी की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का फैसला किया है। यह निर्णय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में लिया गया। बैठक 28 मार्च को श्रीनगर में हुई थी। अब ईपीएफओ सदस्य 2025 के मध्य तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पांच लाख रुपए तक की रकम आसानी से निकाल सकेंगे। यह कदम 2020 में शुरू किए गए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की सीमा को बढ़ाने के तहत लिया गया है, जब इसकी सीमा केवल 50 हजार रुपए थी।

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