उत्तर प्रदेश लखनऊ
इनपुट: रमाशंकर गुप्ता
लखनऊ:---अगर आपके पास पिछले तीन महीनों से लंबित ई-चालान हैं, तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत, ऐसे चालान भरने में देरी करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर एक वर्ष में तीन बार लाल बत्ती का उल्लंघन या खतरनाक ड्राइविंग के मामले में चालान होते हैं, तो लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य चालान न भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है और इसके तहत, हर महीने अलर्ट भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, गाड़ी के मालिकों को तीन महीने के भीतर अपने मोबाइल नंबर और पते को अपडेट करना होगा, ताकि वे प्रदूषण प्रमाणपत्र, बीमा रिन्यू और लाइसेंस के अपडेट का लाभ उठा सकें। बकाया चालान वाले वाहनों का बीमा महंगा हो सकता है, जिससे गाड़ी मालिकों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है।

TREND