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    Order:01 नफर अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट:सोशल मीडिया 



    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास  व 6,000/- (छः हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक 14.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-724/2016 की धारा- 506 भा0द0वि0 व धारा 08 पाक्सो एक्ट में 01 नफर *अभियुक्त 1. अजीत कुमार उर्फ मनजीत उर्फ ढकनू राम पुत्र स्व0 श्याम देव राम निवासी ग्राम पंडितपुरा भीमपुरा नं-02, थाना नगरा, जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 08 जनपद बलिया द्वारा-धारा 08 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।

    धारा 506 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।

    घटना का संक्षिप्त विवरण-
          दिनांक 02.12.2016 को प्रार्थिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी बेटी शौच के लिए नहर पर गयी थी जहां मेरे ही गाँव के अजीत उर्फ ढकनू राम पुत्र श्यामदेव राम घसीटते हुए नहर के पुलिया मे ले जाकर छेड छाड करने लगा, शोर मचाने पर बुआ का लडका दौडकर पहुँचा तो वह भाग गया, के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

    अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री देवनारायण पाण्डेय

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