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    मार पीट/ SC/ST ACT के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष व अर्थदण्ड तथा 03 अन्य अभियुक्तों को 02-02 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 



    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION”के अन्तर्गत *पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह* के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/AT ACT / अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा मार पीट/ SC/ST ACT के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष व एवं 3000/- रू0 अर्थदण्ड तथा 03 अन्य अभियुक्तों को 02-02 वर्ष सश्रम कारावास  से दण्डित किया गया ।

    दिनांक 17.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना बांसडीह पर पंजीकृत मु0अ0सं0-14/2010 की धारा- 323/34,504,506 भा0द0वि0 व 3(1)(x) sc/st act में कुल 04 नफर अभियुक्तों में से *01 नफर अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र राधाकृष्ण सिंह निवासी रघुबरनगर थाना बांसडीह जनपद बलिया को धारा 3(1)(x) sc/st act में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगदना पड़ेगा । तथा धारा 504 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है ।

    शेष 03 अभियुक्त क्रमशः 1. कन्हैया सिंह पुत्र बोद्धि सिंह 2. संजीव कुमार सिंह पुत्र कन्हैया सिंह 3. दीपक कुमार सिंह पुत्र कन्हैया सिंह निवासीगण रघुबरनगर थाना बांसडीह जनपद बलिया को धारा 506 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए 02 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 323 भादवि  में 06 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है ।


    घटना का संक्षिप्त विवरण-अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 30.01.2010 को वादी के परिवारीजनों को मारना पीटना, भद्दी भद्दी गाली देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बांसडीह में मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
          

    अभियोजन अधिकारी-ADGC श्री विनोद भारद्वाज


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