उत्तर प्रदेश लखनऊ
इनपुट:सोशल मीडिया
लखनऊ:---समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर के कलेक्टर ऑफिस से 4 करोड़ 64 लाख रुपए की वसूली के लिए आरसी की गई है जारी। रामपुर के एडीएम ( फाइनेंस ) ने यह आरसी जारी करते हुए तहसील विभाग को अब्दुल्ला आजम खान से वसूली किए जाने के दिए आदेश।
मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर से खरीदी थी जमीन जिस पर तय सर्किल रेट से कम स्टाम्प देने पर जिलाधिकारी रामपुर के न्यायालय में मुकदमा हुआ दर्ज* ..... *3 अप्रैल 2025 को स्टाम्प कमी व स्टाम्प चोरी के मामले में लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपए हुआ था जुर्माना जो अभी तक नहीं किया गया जमा ......जिस पर अब आरसी जारी किए जाने की की गई है कार्रवाई* .....
*रामपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर से खरीदी थी जमीन .....उसमें उन्होंने सर्किल रेट से कम दिया था स्टाम्प ..... जिस पर एसडीएम सदर की ओर से की गई जांच और फिर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा हुआ दर्ज* ......
*वहां से 3 अप्रैल 2025 को स्टाम्प कमी और स्टाम्प चोरी के मामले में अब्दुल्ला आजम खान को लगभग 4 करोड़ 64 लाख के आसपास हुआ जुर्माना* .....*जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पाण्डे ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपए करने थे जमा जो उन्होंने पर्याप्त समय में नहीं दिए, जिस पर आगे विधिक कार्रवाई कर दी गई है शुरू* .....