उत्तर प्रदेश अलीगढ़
इनपुट:सोशल मीडिया
अलीगढ़:--- जिले में संचालित सभी एल्कोहॉलिक बेवरेज प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाइसेंस या पंजीकरण कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। डीएम संजीव रंजन ने शासन एवं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने बताया कि एल्कोहॉलिक बेवरेज से संबंधित निर्माता, रिपैकर, वितरक, ट्रांसपोर्टर, थोक विक्रेता तथा फुटकर विक्रेता सभी को FSSAI पोर्टल ( foscos.fssai.gov.in) के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर वैध खाद्य लाइसेंसया पंजीकरण प्राप्त करना, अनिवार्य है। डीएम ने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को एल्कोहॉलिक बेवरेज का स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके पास वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण होगा। जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है किवे अपने विभाग से संबद्ध सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को इस आशय की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं और यह सुनिश्चित करें कि ससमय नवीनीकरण भी नियमित रूप से किया जाए।