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    Big BreakingNews:सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की सहायता करने वाले नागरिकों को मिलेगा सम्मान



     

    नई दिल्ली 
    इनपुट:सोशल मीडिया 
     "राहवीर योजना" से मिलेगा 25 हजार तक का प्रोत्साहन!

    नई दिल्ली:---भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की 'गोल्डन ऑवर' के भीतर सहायता करने वाले सज्जन नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए "राहवीर योजना" प्रारंभ की गई है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिले में इस योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
           योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को प्रेरित करना है कि वे सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की तत्काल सहायता कर उनकी जान बचाएं। ऐसे नागरिकों को न केवल आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, बल्कि उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

    योजना की प्रमुख विशेषताएं:
    किसी भी व्यक्ति द्वारा गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल को गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के एक घंटे के भीतर) में अस्पताल/ट्रॉमा सेंटर पहुँचाने पर ₹25,000/- तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

    एक से अधिक राहवीरों द्वारा बचाई गई जान पर भी अधिकतम ₹25,000/- प्रत्येक राहवीर को दिए जाएंगे।

    सभी पात्र राहवीरों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

    वार्षिक राष्ट्रीय स्तर पर 10 उत्कृष्ट राहवीरों को ₹1 लाख की राशि, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र के साथ दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।

    चयन प्रक्रिया:
    पुलिस अथवा अस्पताल द्वारा घटना की पुष्टि के पश्चात राहवीर को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

    जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नामांकन का परीक्षण किया जाएगा।

    राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा के पश्चात शीर्ष 3 नाम राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु भेजे जाएंगे।

    पात्रता के उपरांत राशि का भुगतान पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से राहवीर के बैंक खाते में सीधे किया जाएगा।

    कानूनी संरक्षण:
    मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134A के अंतर्गत राहवीर को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। उनकी पूर्व अनुमति के बिना उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। साथ ही, यदि किसी राहवीर को किसी प्रकार की समस्या होती है, तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति बनाई गई है।

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