उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को जेल में बितायी गयी कारावास की अवधि व 250/- (ढाई सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 27.08.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना दोकटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-16/1995 धारा 324 भा0द0वि0 में 01 नफर अभियुक्त *1. अनिल पाण्डेय पुत्र सुखदेव पाण्डेय निवासी धतुरी टोला थाना दोकटी जिला बलिया* को मा0 न्यायालय जु0डि0/FTC-03 जनपद बलिया द्वारा-धारा 324 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी कारावास की अवधि से ही व 250/- (ढाई सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक-18.04.1995 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर शिकायत किया गया कि वादी प्राथमिक विद्यालय धतूरी टोला पर जिला पंचायत के प्रत्याशी सुभाष यादव का मतदान अभिकर्ता था, बाहर बाथरुम करने निकलने पर प्रतिवादी द्वारा पीछे से पीठ में चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और अभियुक्त लात घूसे से उसको मारा पीटा । इस सम्ब्ध में थाना दोकटी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी ।
अभियोजन अधिकारी - अभियोजक श्री पी0एन0 स्वामी

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