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    01 नफर अभियुक्त को जेल में बितायी गयी साधारण कारावास की अवधि व 4,00Rs अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश  जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 


    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आयुध अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को जेल में बितायी गयी साधारण कारावास की अवधि व 4,00/- (चार सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    दिनांक 27.08.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना दोकटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-43/1997 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 01 नफर अभियुक्त 1. नरेन्द्र सिंह पुत्र द्वारिका सिंह निवासी दोकटी थाना दोकटी बलिया* को मा0 न्यायालय जु0डि0/FTC-03 जनपद बलिया द्वारा-धारा 4/25 आयुध अधि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी कारावास की अवधि से ही व 4,00/- (चार सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

    घटना का संक्षिप्त विवरण-
    थाना-दोकटी जिला बलिया द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र सिंह उपरोक्त को दिनांक-25.04.1997 को समय करीब 22.00 बजे रात्रि में बहद ग्राम दलन छपरा, चट्टी से आगे दोकटी बाजार में महंगू शाह के दुकान के सामने पुलिस हिरासत में लेकर उनकी जामा तलाशी में 01 अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ, जिसे रखने का अभियुक्त के पास कोई अनुज्ञापत्र नही था ।

    अभियोजन अधिकारी- अभियोजक श्री पी0एन0 स्वामी

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