उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 25.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 247/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *01 नफर अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी अलावलपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह

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