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    02 नफर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप  मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 25.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 245/2020  धारा- 302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू यादव पुत्र रमाकान्त यादव  2. जितेन्द्र यादव पुत्र अच्छे लाल यादव निवासीगण अलावलपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 20,000-20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह


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