उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) बलिया द्वारा पाक्सो के मामले में दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 25.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 874/2016 धारा-506 भादवि व धारा-8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त *1. सन्टू कुमार पासवान पुत्र अमरनाथ पासवान निवासी बबुआपुर कठहीं थाना हल्दी बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) बलिया द्वारा- धारा पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
अभियोजन अधिकारी-* ADGC श्री विमल कुमार राय

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