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    DSP को अरेस्ट करें.. पुलिस के लिए देश का कानून अलग नहीं' पटना हाई कोर्ट का DGP को आदेश



    पटना बिहार 
    इनपुट:सोशल मीडिया 
    पटना: पटना हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी एक पुलिस डीएसपी और उसके कांस्टेबल की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। Front News India जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई के दौरान बिहार के डीजीपी से एक सप्ताह में सासाराम गोलीकांड में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संदीप कुमार ने यह आदेश तब दिया, जब यह बात सामने आई कि पुलिस अफसरों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.
    सासाराम में निर्दोष युवकों पर हुई थी गोलीबारी: यह मामला सासाराम के टाउन थाना क्षेत्र का है, जहां 27 दिसंबर 2024 की रात को ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड चंद्रमौली नागिया ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से निर्दोष युवकों पर गोलीबारी की थी. घटना के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
    क्या है पूरा मामला: बताया जाता है कि 27 दिसंबर, 2024 की रात को सुधीर, अतुल, विकास, अनिकेत विनोद और राणा ओम प्रकाश अपने दोस्त शिवम सिंह की जन्मदिन पार्टी मना रहे थे. करीब रात 9 बजे सासाराम के तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल और उसके बॉडीगार्ड चंद्रमौली नागिया आकर इन युवकों के साथ बकझक करने लगे. युवकों की उस दौरान आरोपी पुलिस अधिकारियों से मामूली बहस हो गई थी, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया था.
    कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल: जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि क्या इस देश में कानून सबके लिए समान है, या फिर पुलिस अधिकारी होने के कारण कुछ खास वर्ग को बचाया जा रहा है? कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में आरोपी पुलिस अफसरों को गिरफ्तारी से क्यों बचाया जा रहा है.

    मामले में पुलिस पर लीपापोती का आरोप: याचिकाकर्ता राणा राहुल सिंह के वकील संजय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि यह हत्याकांड सार्वजनिक स्थान पर हुआ था और इसके बावजूद पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की। Front News India मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण सरकार ने इसे अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया है. हालांकि चार महीने बीतने के बावजूद पुलिस मामले में कोई प्रगति नहीं दिखा पाई है.
    "उक्त हत्याकांड भरे पब्लिक के बीच में हुई थी. अगले दिन टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई लेकिन पुलिस सही ढंग और निष्पक्षता से अनुसंधान नहीं कर रही है."- संजय कुमार सिंह, वकील
    अगली सुनवाई पर होगी पुलिस कार्रवाई की समीक्षा: पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई, 2025 को निर्धारित कर दी है. इस सुनवाई में कोर्ट पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपियों के खिलाफ उचित कदम अबतक उठाए गए हैं या नहीं।

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